कर्मचारी राज्य बीमा निगम ( ESIC) ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ( ABVKY) का अवधि विस्तार 01.07.2026 से 30.06.2027 तक स्वीकृत किया है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ( ABVKY) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं: · लाभार्थी व्यक्ति को बेरोज़गारी से ठीक पहले निरन्तर 12 महीने तक बीमायोग्य रोजगार में रहना चाहिए और बेरोज़गारी से ठीक पहले के 12 महीनों में किसी एक पूर्ण योगदान अवधि में कम से कम 78 दिनों का योगदान किया हुआ होना चाहिए। · बेरोज़गारी कदाचार ( misconduct), लॉकआउट , सुपरअन्यूसिएशन (सेवानिवृत्ति) , या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 की व्यवस्था के तहत गलत बयान देने पर दोषी सिद्ध होने के कारण नहीं होनी चाहिए। · योजना के तहत दावों के निपटान को तीव्र करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं ; इनमें दावों का ऑनलाइन सबमिशन और प्रोसेसिंग , लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ( DBT), और लाभों के समय पर भुगतान सुन...
पीएम-विद्यालक्ष्मी नामक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना - उच्च शिक्षा ऋण के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी पोर्टल
पीएम-विद्यालक्ष्मी नामक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना - भारत सरकार ने नवंबर 2024 में पीएम-विद्यालक्ष्मी नामक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी विद्यार्थी को वित्तीय बाधाओं के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न होना पड़े। इस योजना के अंतर्गत , जिन विद्यार्थियों को शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) में योग्यता के आधार पर प्रवेश मिलता है और जो शिक्षा ऋण लेना चाहते हैं उन सभी विद्यार्थियों को बिना किसी जमानत और बिना किसी गारंटर के शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा , जिन छात्रों की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक है उनके लिए इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। प्रत्येक वर्ष ऐसे 1 लाख तक नए छात्र जो शिक्षा ऋण पर किसी अन्य छात्रवृत्ति या ब्याज सब्सिडी का लाभ नहीं उठा रहे हैं , वे इस ब्याज सब्सिडी सुविधा के पात्र हैं। 2024-25 से 2030-31 की अवधि के दौरान 7 लाख तक नए छात्रों को 3% ब्याज सब्सिडी का लाभ देने के लिए 3,600 करोड़ रुपये...