प्रधानमंत्री आवास योजना-एमआईजी के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (पीएमएवाई-सीएलएसएस) ' भूमि ' और ' उपनिवेशीकरण ' राज्यवार विषय होते हैं। इसलिए , राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) द्वारा अपने निवासियों के लिए आवास से संबंधित योजनाएं लागू की जाती हैं। हालांकि , आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय देश भर में सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ हर मौसम में पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रयासों को पूरा करता है। यह योजना चार वर्टिकल अर्थात आर्थिक रूप से पात्र लाभार्थियों की आवास आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु लाभार्थी-आधारित निर्माण/संवर्द्धन (बीएलसी) , साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी) , ' इन-सीटू ' स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) , शहरी क्षेत्रों में योजना दिशानिर्देशों के अनुसार कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) / निम्न आय समूह (एलआईज...
थोडा सा अलग ... थोडा सा हटकर ... पर तर्कसंगत है - जनहित को सुरक्षित करने के लिए समर्पित है ; स्कुल शिक्षा, उच्च शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, नगरीय निकाय, छत्तीसगढ़ी भाषा, स्थानीय भाषा, पर्यावरण संरक्षण जैसे जन सामान्य के लिए महत्वपर्ण विषयों के विधिक पहलू पर प्रकाश डालने वाला है, मेरा दृष्टिकोण , mera drushtikon