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पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी,21 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों ने अपने संबंधित राज्य पंचायतीराज अधिनियमों/नियमों में, पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है।

  पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी  पंचायतें मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी हैं , क्योंकि "स्थानीय शासन" राज्य का एक विषय है। पंचायतें संबंधित राज्य के पंचायतीराज अधिनियमों के माध्यम से स्थापित और संचालित होती हैं। हालांकि , पंचायतीराज संस्थानों (पीआरआई) को इसके अधिदेश के अनुरूप , स्थानीय शासन , सामाजिक परिवर्तन और स्थानीय आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करने वाली सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए एक प्रभावी , कुशल और पारदर्शी माध्यम बनाने के लिए , पंचायतीराज मंत्रालय अपनी प्रमुख पहल/योजनाएं/नीति के माध्यम से हर संभव प्रयास करता है। संविधान के अनुच्छेद 243 डी में अनुसूचित जनजातियों , अनुसूचित जातियों , पिछड़े वर्ग के नागरिकों और महिलाओं के लिए पंचायतों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। 21 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों ने अपने संबंधित राज्य पंचायतीराज अधिनियमों/नियमों में , पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी नागरिकों के लिए संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड ( 1) में निर्दिष्ट , पंचायत प्रावध...

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