अश्लील कंटेंट दिखाने और आईटी अधिनियम व अन्य लागू कानूनों का उल्लंघन करने के कारण पिछले दो वर्षों में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म बंद किए गए
सरकार ने डिजिटल मीडिया पर समसामयिक मामलों के प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट ( ओटीटी प्लेटफॉर्म ) के प्रकाशकों के लिए एक संस्थागत व्यवस्था बनाने के मकसद से आईटी अधिनियम , 2000 के तहत 25.02.2021 को ' सूचना प्रौद्योगिकी ( मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता ) नियम , 2021' अधिसूचित किए थे। इन नियमों का भाग -III डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट ( ओटीटी प्लेटफॉर्म ) के प्रकाशकों के लिए आचार संहिता का प्रावधान करता है। शिकायतों का समाधान आईटी नियम , 2021 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। आईटी अधिनियम , 2000 की धारा 79 ( 3 )( बी ) में गैर - कानूनी कंटेंट को हटाने या उस तक पहुंच को बंद करने के लिए मध्यस्थों को सूचित करने का प्रावधान है। शिकायतों के आधार पर , सरकार नियमित रूप से ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई करती है। सरकार ने पिछले दो वर्षों में अश्लील कंटेंट दिखाने और आईटी अधिनियम की धारा 67 व 67 ए , बीएनएस की धारा 294, और महिलाओं के अश्लील चित्रण ( निषेध ) अधिनियम , 1986 की धारा 4 का उल्लंघन करने के कारण भारत...