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क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), कानपुर के सुलह प्रयासों से आयुध कारखाने के 423 संविदा श्रमिकों को लाभ पहुंचाने वाला एक बड़ा समझौता हुआ

एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यूईआईएल) के अंतर्गत कानपुर स्थित आयुध कारखाने में कार्यरत 423 संविदा श्रमिकों से संबंधित एक महत्वपूर्ण वेतन विवाद को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय के तत्वावधान में कानपुर स्थित क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के समयोचित हस्तक्षेप और निरंतर सुलह प्रयासों के माध्यम से सफलतापूर्वक हल कर लिया गया है। सुलह प्रयासों के फलस्वरूप , ठेकेदार मेसर्स इमेंस मैनपावर प्राइवेट लिमिटेड ने 13.08.2026 को जून और जुलाई 2026 के महीनों के बकाया वेतन के रूप में 423 कामगारों को लगभग 50,00,000/- रुपये (पचास लाख रुपये मात्र) का भुगतान किया। इसके अलावा , कानपुर के क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के हस्तक्षेप के बाद , ठेकेदार का मई 2026 महीने का लंबित बिल भी प्रधान नियोक्ता द्वारा जारी कर दिया गया , जिससे वेतन संबंधी मुद्दों के निपटारे में सुविधा हुई और संबंधित कर्मचारियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हुआ। समय पर हस्तक्षेप और प्रभावी सुलह प्रयासों के परिणामस्वरूप , कानपुर स्थित आयुध कारखाने में श्रमिकों के ...

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ( ESIC) ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ( ABVKY) का अवधि विस्तार 01.07.2026 से 30.06.2027 तक स्वीकृत किया है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ( ABVKY) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं: ·         लाभार्थी व्यक्ति को बेरोज़गारी से ठीक पहले निरन्तर 12 महीने तक बीमायोग्य रोजगार में रहना चाहिए और बेरोज़गारी से ठीक पहले के 12 महीनों में किसी एक पूर्ण योगदान अवधि में कम से कम 78 दिनों का योगदान किया हुआ होना चाहिए। ·         बेरोज़गारी कदाचार ( misconduct), लॉकआउट , सुपरअन्यूसिएशन (सेवानिवृत्ति) , या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 की व्यवस्था के तहत गलत बयान देने पर दोषी सिद्ध होने के कारण नहीं होनी चाहिए। ·         योजना के तहत दावों के निपटान को तीव्र करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं ; इनमें दावों का ऑनलाइन सबमिशन और प्रोसेसिंग , लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ( DBT), और लाभों के समय पर भुगतान सुन...

ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म श्रमिक , प्रवासी श्रमिक सहित असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) तैयार करने के लिए 26 अगस्त , 2021 को ई-श्रम पोर्टल ( eshram.gov.in) का शुभारंभ किया। ई-श्रम पोर्टल पर गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक सहित असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया जाता है और उन्हें स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) दी जाती है। 14 जुलाई 2026 तक , ई-श्रम पोर्टल पर 31.78 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं। श्रम और रोजगार  मंत्रालय ने 29 जनवरी 2025 को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए माइक्रोसाइट्स का शुभारंभ किया , ताकि उनकी स्‍वयं की ई-श्रम माइक्रोसाइट के माध्यम से उन्‍हें सशक्त बनाया जा सके और वे स्थानीय आवश्यकताओं और चुनौतियों का प्रभावी तरीके से समाधान कर सकें। ये माइक्रोसाइट्स ई-श्रम सेवाओं को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं , जिससे श्रमिक पंजीकरण , डेटा अपडेट , सत्यापन और राज्य-विशिष्ट विश्लेषण को सरल बनाया जा सके। श्रम और...

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