निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव संबंधी कार्यों या प्रचार गतिविधियों में बच्चों के इस्तेमाल को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ; पार्टियों, उम्मीदवारों और चुनाव मशीनरी को निर्देश जारी किए हैं
राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को किसी भी तरह के राजनीतिक प्रचार अभियानों और रैलियों में बच्चों के इस्तेमाल से बचना चाहिए भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने चुनाव प्रचार-प्रसार के गिरते स्तर से निपटने और दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के प्रति सम्मानजनक विमर्श बनाए रखने के संबंध में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए निर्देश जारी करने का सिलसिला बरकरार रखते हुए किसी भी प्रकार की चुनाव-संबंधी गतिविधियों में बच्चों के इस्तेमाल के बारे में सख्त निर्देश जारी किए हैं। राजनीतिक दलों को सलाह दी गई है कि वे चुनाव प्रचार के दौरान पोस्टर/पैम्फलेट बांटने या नारेबाज़ी करने , प्रचार रैलियों , चुनावी बैठकों आदि जैसी किसी भी गतिविधि में बच्चों का इस्तेमाल न करें। आयोग ने संदेश दिया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा बच्चों के किसी भी तरीके के इस्तेमाल को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित निर्देशों पर जोर दिया गया है: 1. चुनाव संबंधी गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी निषिद्ध : राजनीतिक दलों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे चुनाव अभियान के दौरान प्रचार रैलियों...