सीसीपीए ने अनिवार्य सुरक्षा उपायों के बिना विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन लिस्टिंग और बिक्री के लिए डायल4ट्रेड पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
लाइसेंस सत्यापन , खरीदार की पात्रता जांच और अनिवार्य सुरक्षा संबंधी जानकारी के बिना अपने प्लेटफॉर्म पर अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग की सुविधा देने के लिए डायल 4 ट्रेड दोषी पाया गया यह कार्रवाई विनियमित खतरनाक और विस्फोटक पदार्थों की लिस्टिंग और बिक्री के संदर्भ में ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों की क्षेत्र-व्यापी जांच के बाद हुई केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने डायल 4 ट्रेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर कानून के तहत अनिवार्य विनियामक सुरक्षा उपायों के बिना अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग , होस्टिंग , विज्ञापन और बिक्री की सुविधा देने के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अंतिम आदेश सीसीपीए द्वारा पारित किया गया है। सीसीपीए की अध्यक्षता मुख्य आयुक्त श्रीमती निधि खरे और आयुक्त श्री अनुपम मिश्रा कर रहे हैं। यह आदेश उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 2019 की धारा 10, 20 और 21 के तहत पारित किया गया है। सीसीपीए ने डायल 4 ट्रेड को अपने प्लेटफॉर्म पर अमोनियम नाइट्रेट या विस्फोटक अधिनियम , 1884 के तहत विस्फोटक के रूप में वर...