ऋण गारंटी योजना (सीजीएस)- प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों, महिला नेतृत्व वाले उद्यमों और पिछड़े जिलों में स्थित इकाइयों सहित एमएसई को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं के लिए बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा या तृतीय-पक्ष गारंटी के ऋण गारंटी प्रदान की जा सके
सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय , सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं की ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएस) लागू कर रहा है सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएस) को ऋण गारंटी कोष ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से लागू करता है , ताकि प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों , महिला नेतृत्व वाले उद्यमों और पिछड़े जिलों में स्थित इकाइयों सहित एमएसई को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं के लिए बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा या तृतीय-पक्ष गारंटी के ऋण गारंटी प्रदान की जा सके । सरकार द्वारा लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसई) के बीच ऋण प्रवाह को बेहतर बनाने और सीजीटीएमएसई योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं: i. सीजीएस के तहत दिए गए ऋण के लिए गारंटी की अधिकतम सीमा 01.04.2025 से 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये क...