कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) का अवधि विस्तार 01.07.2026 से 30.06.2027 तक स्वीकृत किया है।
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण
योजना (ABVKY) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:
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लाभार्थी व्यक्ति को
बेरोज़गारी से ठीक पहले निरन्तर 12 महीने तक बीमायोग्य रोजगार में रहना चाहिए और
बेरोज़गारी से ठीक पहले के 12 महीनों में किसी एक पूर्ण योगदान अवधि में कम से कम 78 दिनों का योगदान किया
हुआ होना चाहिए।
·
बेरोज़गारी कदाचार (misconduct), लॉकआउट, सुपरअन्यूसिएशन
(सेवानिवृत्ति), या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की व्यवस्था के तहत
गलत बयान देने पर दोषी सिद्ध होने के कारण नहीं होनी चाहिए।
·
योजना के तहत दावों
के निपटान को तीव्र करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं; इनमें दावों का ऑनलाइन सबमिशन और प्रोसेसिंग, लाभार्थियों के बैंक
खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT), और लाभों के समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए
दावों के निपटान की नियमित निगरानी शामिल हैं।
अटल बीमित व्यक्ति
कल्याण योजना के तहत 2023-24 से 2025-26 के दौरान लाभार्थियों
को किए गए खर्च का विवरण इस प्रकार है:
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(सार्वभौम डेटा) |
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वर्ष |
लाभार्थियों की संख्या |
भुगतान की गई राशि(रु.) |
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2023-24 |
688 |
1,01,87,728 |
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2024-25 |
1,978 |
2,72,08,672 |
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2025-26 |
1,406 |
1,52,20,915 |
यह
जानकारी श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज लोकसभा में
लिखित उत्तर में दी।
पीके/केसी/एमएम प्रविष्टि तिथि: 27 JUL 2026 by PIB Delhi (रिलीज़ आईडी: 2290016) आगंतुक पटल : 283