खान मंत्रालय ने सार्वजनिक परामर्श के लिए अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए प्रारूप नियम प्रकाशित किए
हाल ही में संशोधित ओएएमडीआर अधिनियम पारदर्शिता और गैर-भेदभावपूर्ण नीलामी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है खान मंत्रालय अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम , 2002 [ ओएएमडीआर अधिनियम] की व्यवस्था करता है। यह अधिनियम भारत के प्रादेशिक जल , महाद्वीपीय शेल्फ , विशेष आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्रों में खनिज संसाधनों के विकास तथा विनियमन और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों का प्रावधान करता है। ओएएमडीआर अधिनियम में हाल ही में संशोधन किया गया है , जो 17 अगस्त 2023 से प्रभावी है और जिसने अपतटीय क्षेत्रों में परिचालन अधिकारों के आवंटन के तरीकों में पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण नीलामी प्रक्रिया शुरू की। इसके अलावा , इस संशोधित अधिनियम में , खनन प्रभावित व्यक्तियों के लिए काम करने और अन्वेषण बढ़ाने , तथा किसी भी आपदा की स्थिति में राहत प्रदान करने आदि के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया है। संशोधित अधिनियम में विवेकाधीन नवीनीकरण की प्रक्रिया को भी हटा दिया है , इसने पचास वर्षों की एक समान पट्टा अवधि प्रदान की गई है , यह समग्र लाइसेंस की शुरुआत कर...