1 अक्टूबर, 2025 से निर्मित एन2 और एन3 श्रेणी के मोटर वाहनों के केबिनों में अनिवार्य रूप से एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाने की अधिसूचना जारी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 8 दिसंबर, 2023 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें 1 अक्टूबर, 2025 से निर्मित एन2 और एन3 श्रेणी के मोटर वाहनों के केबिनों में एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया है।
एयर
कंडीशनिंग सिस्टम से लैस केबिन के प्रदर्शन की जांच समय-समय पर, संशोधित आईएस 14618: 2022 के अनुसार की जाएगी। अधिसूचना
के अनुसार एन2 और एन3 श्रेणी का कोई भी
वाहन जो 1 अक्टूबर, 2025 को या उसके
बाद ड्राइव-अवे चेसिस के रूप में निर्मित होता है, उसमें
चेसिस निर्माता आईएस 14618:2022 के अनुसार एयर कंडीशनिंग
सिस्टम की एक अनुमोदित प्रकार की किट देगा ताकि बॉडी बिल्डर को किट लगाने में
सुविधा हो सके।
मंत्रालय ने 10 जुलाई, 2023 को हितधारकों से टिप्पणियां मंगाने के लिए ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की थी।
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एमजी/एआर/जीबी/डीएप्रविष्टि तिथि: 11 DEC 2023 by PIB Delhi(रिलीज़ आईडी: 1985150) आगंतुक पटल : 216