प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना
भारत सरकार के
मत्स्य विभाग को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27
के लिए
बजटीय सहायता के रूप में बजट प्राक्कलन में अब तक के सर्वाधिक 2500.00
करोड़ रुपये
आवंटित किए गए हैं। हालांकि, वर्ष 2025-26 और 2024-25 के लिए बजट
आवंटन क्रमशः 2465.00 करोड़ रुपये
और 2352.00 करोड़ रुपये है। तमिलनाडु सरकार सहित सभी राज्यों के लिए
विगत तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा
योजना के अंतर्गत आवंटित और जारी की गई धनराशि का वर्षवार और राज्यवार विवरण अनुलग्नक-1 में संलग्न
है।
भारत सरकार के
मत्स्य विभाग ने राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विगत पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25)
के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत तमिलनाडु
सरकार के 1240.95 करोड़ रुपये
के प्रस्तावों को स्वीकृति दी है जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 479.73
करोड़ रुपये
है। स्वीकृत केंद्रीय हिस्से में से तमिलनाडु
सरकार को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत परियोजना की स्वीकृत गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए 202.05 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। केंद्रीय निधि राज्य सरकारों को पहले जारी की गई
निधियों के उपयोग के आधार पर जारी की जाती है और वित्त
वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मूल स्वीकृति के
माध्यम से तमिलनाडु सरकार को अप्रैल 2025 में पहले 50.00
करोड़ रुपये
की केंद्रीय निधि जारी की गई थी। इसके
बाद राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, मूल
स्वीकृति के माध्यम से फरवरी 2026 में तमिलनाडु सरकार को 20.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की गई। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान जारी किए गए 70 करोड़ रुपये की केंद्रीय निधि में से तमिलनाडु सरकार ने
पीएमएमएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत मत्स्य पालन और जलीय कृषि
विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अब तक 48.32
करोड़ रुपये
का उपयोग किया है।
(फ): पीएमएमएसवाई के अंतर्गत, तमिलनाडु सरकार सहित देश में मत्स्य पालन और संबद्ध गतिविधियों के विकास के संबंध में पारंपरिक
मछुआरों और लघु मत्स्य पालकों के कल्याण के लिए सहायता
प्रदान की जाती है। इन गतिविधियों में उनकी मछली पकड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए मछली पकड़ने की
नई नौकाओं और जालों की खरीद, मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की वार्षिक अवधि के दौरान
आर्थिक कठिनाइयों को कम करने के लिए
वित्तीय सहायता के रूप में आजीविका और पोषण संबंधी सहायता, मछुआरों की
सुरक्षा के लिए दुर्घटना बीमा कवर, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल और तटीय मछुआरों को वैकल्पिक
आजीविका सहायता प्रदान करने के लिए समुद्री पिंजरा खेती, समुद्री शैवाल की खेती, सजावटी मछली पालन, मोती की
खेती आदि में सहायता, पारंपरिक मछली पकड़ने के क्षेत्रों
में मत्स्य संसाधनों की पुनःपूर्ति और
तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्स्थापन के लिए तटीय क्षेत्रों में कृत्रिम प्रवाल भित्तियों
की स्थापना, मछुआरों की आय में विविधता लाने और वृद्धि करने के लिए उनके
वर्तमान मछली पकड़ने वाले जहाजों को आधुनिक गहरे समुद्र
में मछली पकड़ने वाले जहाजों में उन्नत करने के लिए सहायता शामिल है। इसके अतिरिक्त, पीएमएमएसवाई के अंतर्गत पारंपरिक मछुआरों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में
सुधार लाने और मछली पकड़ने के दीर्घकालिक तौर-तरीकों
को सुनिश्चित करने के लिए पिंजरा संस्कृति प्रणाली, समुद्री
शैवाल जैसी समुद्री कृषि गतिविधियों के माध्यम से वैकल्पिक और दीर्घकालिक आजीविका संबंधी गतिविधियों, मछली पकड़ने के आधुनिक तरीकों में कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण
और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों तथा प्रौद्योगिकियों
के समावेश का भी समर्थन किया जाता है।
*****
अनुलग्नक-1
प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के संबंध में
वक्तव्य
(लाख रुपये
में)
|
क्रम संख्या |
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश |
स्वीकृत केंद्रीय हिस्सेदारी |
धनराशि जारी की गई |
||||
|
2022-23 |
2023-24 |
2024-25 |
2022-23 |
2023-24 |
2024-25 |
||
|
1 |
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह |
405.05 |
892.55 |
386.10 |
0.00 |
0.00 |
500.00 |
|
2 |
आंध्र प्रदेश |
38,514.40 |
2,748.00 |
2,457.00 |
19258 |
687 |
659.68 |
|
3 |
अरुणाचल प्रदेश |
5,801.98 |
2,387.16 |
2,550.10 |
3178.47 |
3566.38 |
3325.12 |
|
4 |
असम |
8,367.32 |
5,479.23 |
6,338.40 |
2654.18 |
7360.64 |
1028.2 |
|
5 |
बिहार |
809.60 |
6,294.28 |
1,713.18 |
202.4 |
1573.75 |
865.59 |
|
6 |
छत्तीसगढ़ |
9,607.89 |
10,759.49 |
3,965.27 |
7919.5 |
5155.13 |
4048.37 |
|
7 |
दमन और दीव |
|
|
12,886.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
दिल्ली |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
गोवा |
568.44 |
337.44 |
281.70 |
1059 |
1130.94 |
337.21 |
|
10 |
गुजरात |
8,533.26 |
2,178.72 |
8,361.84 |
0.00 |
0.00 |
3742.14 |
|
11 |
हरियाणा |
4,090.02 |
16,084.70 |
1,168.14 |
3577.76 |
4000.00 |
1984.88 |
|
12 |
हिमाचल प्रदेश |
1,424.31 |
1,473.39 |
1,718.47 |
1126.96 |
900.00 |
1205.68 |
|
13 |
जम्मू और कश्मीर |
2,075.00 |
1,857.90 |
1,110.34 |
2020.00 |
1219.73 |
2239.83 |
|
14 |
झारखंड |
2,900.74 |
4,256.63 |
759.38 |
1450.36 |
854.10 |
1036.98 |
|
15 |
कर्नाटक |
11,901.04 |
9,214.68 |
1,522.15 |
6608.00 |
2981.36 |
3793.06 |
|
16 |
केरल |
15,233.48 |
13,327.98 |
13,226.17 |
15316.38 |
7988.25 |
2499.66 |
|
17 |
लद्दाख |
568.44 |
337.44 |
281.70 |
294.35 |
216.93 |
502.74 |
|
18 |
लक्षद्वीप |
8,533.26 |
2,178.72 |
8,361.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
मध्य प्रदेश |
4,090.02 |
16,084.70 |
1,168.14 |
3339.85 |
5038.41 |
5937.93 |
|
20 |
महाराष्ट्र |
1,424.31 |
1,473.39 |
1,718.47 |
10252.00 |
9999.67 |
2499.99 |
|
21 |
मणिपुर |
2,075.00 |
1,857.90 |
1,110.34 |
0.00 |
1000.00 |
0.00 |
|
22 |
मेघालय |
2,900.74 |
4,256.63 |
759.38 |
659.07 |
1380.80 |
999.97 |
|
23 |
मिजोरम |
11,901.04 |
9,214.68 |
1,522.15 |
694.94 |
1967.76 |
1730.88 |
|
24 |
नागालैंड |
15,233.48 |
13,327.98 |
13,226.17 |
1227.80 |
1665.63 |
2291.82 |
|
25 |
ओडिशा |
568.44 |
337.44 |
281.70 |
6570.00 |
3882.00 |
7929.21 |
|
26 |
पुदुचेरी |
11,242.79 |
1,230.75 |
13,445.35 |
2841.00 |
0.00 |
1390.00 |
|
27 |
पंजाब |
1,615.31 |
468.16 |
391.99 |
676.94 |
1231.49 |
219.65 |
|
28 |
राजस्थान |
489.12 |
686.34 |
272.04 |
0.00 |
0.00 |
148.81 |
|
29 |
सिक्किम |
1,215.54 |
1,608.06 |
201.54 |
679.11 |
1084.51 |
999.80 |
|
30 |
तमिलनाडु |
17,528.81 |
4,377.10 |
6,991.05 |
0.00 |
8748.61 |
1671.26 |
|
31 |
तेलंगाना |
3,759.63 |
1,979.99 |
1,075.20 |
0.00 |
397.36 |
939.11 |
|
32 |
त्रिपुरा |
2,411.87 |
4,639.70 |
4,293.38 |
1061.19 |
2144.49 |
931.75 |
|
33 |
उत्तर प्रदेश |
8,032.23 |
11,894.44 |
2,398.68 |
3789.17 |
3888.62 |
6554.98 |
|
34 |
उत्तराखंड |
6,181.02 |
3,197.80 |
1,377.54 |
6181.02 |
2553.59 |
3709.89 |
|
35 |
पश्चिम बंगाल |
17,740.68 |
2,760.32 |
1,557.74 |
5075.97 |
0.00 |
431.73 |
मत्स्यपालन, पशुपालन और
डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आज लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में यह
जानकारी दी।
***.
पीके/केसी/केके/एसके/एसएस(रिलीज़ आईडी: 2237533) आगंतुक पटल : 248 प्रविष्टि तिथि: 10 MAR 2026 by PIB Delhi