छत्तीसगढ़ में अब पंजीकृत निजी अस्पताल नहीं लुट पाएंगे मरीजों को ... कोविड उपचार चिकित्सा शुल्क दर जारी हुयी
रायपुर : स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी
कर स्पष्ट कर दिया है कि, जो निजी अस्पताल डॉ
खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना और आयुष्मान योजना के तहत पंजीकृत है ऐसे निजी
अस्पतालों के लिए कोरोना उपचार की दरें राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित की गयी हैं
किन – किन अस्पतालों पर यह आदेश लागु होगा ?
राज्य शासन द्वारा कोविड उपचार की अनुमति प्राप्त प्राइवेट अस्पताल जो कि डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना एवं आयुष्मान भारत योजना में पंजीकृत भी है, ऐसे समस्त अस्पतालों में कोविड उपचार की दर संबंधी आदेष जारी किया गया है इस आदेश के अनुसार कोविड उपचार के लिए लगाने वाले सभी प्रकार के चिकित्सा शुल्क की दर शासन द्वारा निर्धारित किये गए है
कोविड उपचार के चिकित्सा शुल्क एक नजर में ...
स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल जारी आदेष के अनुसार इस योजना के तहत :-
- प्रतिदिन के मान से जनरल वॉर्ड हेतु- रू 2000,
- एच डी यू (ऑक्सीजन के साथ) 5500 रू.,
- आईसीयू (बिना वेंटिलेटर के) रू 7000 और
- आईसीयू (वेंटिलेटर के साथ)- रू 9000 रूपये
- उपरोक्तानुसार निर्धारित किए गए हैं
- आरटी पी सी आर की दर 550 रखी गई है
- उल्लेखनीय है की पैकेज दर की परिभाषा एबी - पीएमजेवाई 2.0 गाइडलाइन के अनुसार होगी सीटी स्कैन की जांच पर विषेष परिस्थिति में प्रतिबंध हटाया जाता है जिससे की कोविड 19 महामारी के दौरान भर्ती मरीज को इसकी सुविधा मिल सके शासकीय आदेश में कहा गया है की ज्ञात हो कि इसके पूर्व विभाग ने 12 अप्रैल को निजी अस्पतालों में उक्त योजनाओं के तहत पंजीकृत लोगों के लिए 20 प्रतिषत बिस्तर आरक्षित करने के आदेष जारी किए थे
Note :- oxygen संबंधित छत्तीसगढ़ शासन दिशा निर्देश निम्नानुसार है