क्या राजनांदगांव का जिला प्रशासन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्वाचन अपराध को दे रहा है खुल्लम-खुल्ला संरक्षण ?
कौन दे रहा है... निर्वाचन अपराध के आरोपी को खुल्लम-खुल्ला संरक्षण ? इसका अंदाजा लगा लीजिए!
उल्लेखनीय है कि जो आपत्ति लगाई गई थी वह यह है 👇👇👇
भूपेश बघेल के निर्वाचन अपराध को नजर अंदाज करने के लिए क्या जिला प्रशासन द्वारा निर्वाचन आपत्ति प्रस्तुत करने से रोका गया है ?
भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए निर्वाचन अपराध अपूर्णीय क्षति पहुंचाने वाला अपराध समझा जाता है क्योंकि निर्वाचन अपराध करने वाल आरोपी कभी भी लोक कल्याण और लोक तांत्रिक शासन व्यवस्था द्वारा अपेक्षित कार्य व्यवहार वाला कार्य करने की स्थिति में नहीं होता है गौर तलब रहे कि, "पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नामांकन पत्र पर आपत्ति करने वालों को राजनांदगांव के स्कूटनी अधिकारी द्वारा रोक दिया गया है और भूपेश बघेल को निर्वाचन अपराध पर स्पष्टीकरण नहीं देने का अवसर प्रशासनिक स्तर से विधि विरुद्ध प्रशासकीय कार्य व्यवहार कर प्रदान कर दिया गया है" जिसके कारण यह कहे जाने की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि, अभ्यर्थी बघेल को निर्वाचन लाभ दिलवाने के लिए राजनांदगांव कलेक्टर ने निर्वाचन स्कूटनी कार्यवाही में जन सामान्य की आपत्ति को बिना कोई लिखित कारण बताये अस्वीकृत कर दिया गया है ? वैसे यह मामला न्यायालय में प्रस्तुत की जाने की दिशा में बढ़ गया और आपत्तीकर्ताओं ने न्यायालय में जाने की करवाई प्रारंभ कर दी है |
पढ़िए लिखित आपत्ति को आधार देने वाले 40 दस्तावेजीक प्रमाण कौन - कौन से है 👇👇👇
झूठी निर्वाचन जानकारी पर आपत्ति करने से आम जनता को रोका जाना उचित है क्या ?
भूपेश बघेल के निर्वाचन नामांकन पर जन सामान्य द्वारा जो आपत्ति लगाई गई है इस लिखित आपत्ति पर राजनांदगांव जिले के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कोई भी लिखित प्रतिक्रिया दिए बिना इस महत्वपूर्ण आपत्ति को अस्वीकृत कर दिया गया है और जन सामान्य के द्वारा निर्वाचन आपत्ति करने के अधिकार पर प्रशासकीय अतिक्रमण किए जाने के विधिक आधार का लिखित खुलासा किए बिना और कोई भी लिखित कारण बताइए बिना वंचित कर दिया गया है पढ़िए क्या है प्रमुख आपत्ति
लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 06 जिला राजनादगांव के अभ्यर्थी श्री भूपेश बघेल द्वारा उनके नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र (प्रारूप-26 नियम 4-क) के बिंदु 5 “लंबित आपराधिक मामले” कंडिका में अभिलिखित विषयवस्तु में अग्रलिखित आपराधिक प्रकृति के विषयों का उल्लेख अभ्यर्थी भूपेश बघेल द्वारा नहीं किया गया है :-
भिलाई इस्पात संयंत्र कर्मी, स्थानीय किसान और सार्वजनिकहित पर विपरित प्रभाव डालने वाले मामलों पर संस्थापित जांच प्रकरण कार्यवाही का उल्लेख अभ्यर्थी द्वारा उसके नाम निर्देशन पत्र में नहीं किया गया है एवं
श्री भूपेश बघेल के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गई “निर्वाचन याचिका” का उल्लेख अभ्यर्थी भूपेश बघेल ने नहीं किया है तथा
“विगत विधानसभा निर्वाचन के शपथ पत्र में अपूर्ण जानकारी दिए जाने के निर्वाचन अपराध” की जानकारी अभ्यर्थी भूपेश बघेल ने शपथ पत्र में अभिलिखित नहीं है |
अतः उक्त तीनों विधि सम्मत आधार पर निर्वाचन अपराध की शिकायत दर्ज कर अभ्यर्थी भूपेश बघेल के नामनिर्देशन पत्र पर अभिलिखित आपत्ति स्वीकृत करने बाबत
राजनांदगांव कलेक्टर ने भूपेश बघेल के निर्वाचन अपराध को प्रश्नांकित करने से क्यों रोका ? कारण तो बताना पड़ेगा ?
जैसे ही सामाजिक कार्यकर्ता अमोल मालुसरे और निशा देशमुख को... "राजनंदगांव जिला निर्वाचन के रिटर्निंग अधिकारी ने" आपत्ति लगने से रोका तो दोनों आपत्ति कर्ताओं ने लिखीत शिकायत कर आपत्ती करने नहीं दिए जाने के व्यथनीय प्रशासकीय कार्य व्यवहार पर संज्ञान पत्र देते हुए इस आपत्तिजनक प्रशासकीय कार्य व्यवहार का विधि सम्मत कारण भी पूछ लिया है
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