अनुरोध केवल एक विषयवस्तु से संबंधित होना चाहिए छत्तीसगढ़ में सूचना के लिये अधिनियम की धारा (6) के अंतर्गत अनुरोध के लिए नियम
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इसके लिए स्पष्ट नियम बनाए है उसमे लिखा है कि :-
अनुरोध केवल एक विषयवस्तु से संबंधित हो :- सूचना के लिये अधिनियम की धारा (6) के अंतर्गत अनुरोध लिखित में एक विषयवस्तु से संबंधित रहेगा एवं वह सामान्यतः एक सौ पचास शब्दों से अधिक नहीं होगा. यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषयवस्तु की सूचना चाहता है, तो वह इनके लिये अलग-अलग आवेदन करेगा.
परन्तु अनुरोध एक से अधिक विषयवस्तु से संबंधित होने की स्थिति में जन सूचना अधिकारी केवल प्रथम विषयवस्तु के संबंध में उत्तर देगा तथा अन्य प्रत्येक विषयवस्तु के लिए आवेदक को अलग-अलग आवेदन करने हेतु सलाह दे सकेगा.
उपरोक्त नियम को लागू किए जाने के संबंध संपूर्ण जानकारी निम्नानुसार है :-
छत्तीसगढ़ राजपत्र प्राधिकार से प्रकाशित (असाधारण) रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 जून 2009 - ज्येष्ठ 25, शक 1931सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर रायपुर, दिनांक 15 जून 2009 (क्रमांक 136)
अधिसूचना क्रमांक :-
क्रमांक एफ 2-10/2008/1-सूअप्र सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्र. 22 सन् 2005), की धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :
इस नियम के विषय में अन्य जानकारी :-
संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :
(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम
“छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार ( आवेदन प्रस्तुति ) नियम, 2009" है:
यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.