शासकीय कार्यालयों तथा उनके अंतर्गत निगम, मंडल, अधिकरणों एवं एन.जी.ओ. की जानकारी एवं मैनुअल इत्यादि राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र (NIC) को तत्काल उपलब्ध कराएं तथा उसकी सूचना सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) को भेजना सुनिश्चित करें।
छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय विभागों के लिए स्पष्ट निर्देश है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी का इंटरनेट स्व-सक्रिय प्रकटीकरण हेतु प्रत्येक विभाग, अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों तथा उनके अंतर्गत निगम, मंडल, अधिकरणों एवं एन.जी.ओ. की जानकारी एवं मैनुअल इत्यादि राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र (NIC) को तत्काल उपलब्ध कराएं
इंटरनेट पर स्वप्रेरणा से प्रकटीकरण
विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विभागीय जानकारी का इंटरनेट पर स्व-सक्रिय प्रकटीकरण ।
संदर्भ :- इस विभाग का पत्र क्रमांक एफ 7-6/2005/1/6, दिनांक 16.09.2005 एवं दिनांक 07.11.2005
इस विभाग के उपरोक्त संदर्भित परिपत्र द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रत्येक कार्यालय के विभागीय मैनुअल पीडीएफ फारमेट में तैयार करके शासन की वेबसाइड पर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र छप्द्र के माध्यम से उपलब्ध कराने के संबंध में निर्देश दिये गये है, ताकि शासन के समस्त कार्यालयों द्वारा जारी नियम/निर्देशों की जानकारी / सूचना सीधे आम जनता/पणथारियों (Stakeholders) को स्व-सक्रिय प्रकटीकरण (Proactive Disclosure) के रूप में प्राप्त हो सके।
अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि संदर्भित परिपत्रों में दिए गए निर्देशानुसार अधिनियम के तहत जानकारी का इंटरनेट स्व-सक्रिय प्रकटीकरण हेतु प्रत्येक विभाग, अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों तथा उनके अंतर्गत निगम, मंडल, अधिकरणों एवं एन.जी.ओ. की जानकारी एवं मैनुअल इत्यादि राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र (NIC) को तत्काल उपलब्ध कराएं तथा उसकी सूचना सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) को भेजना सुनिश्चित करें। (छ.ग. शासन, सा.प्र.वि., क्रमांक : 3140/जी-7121/2011/1- सूअप्र रायपुर दिनांक 18 नवम्बर 2011)