श्रीमती किरणमयी नायक माननीय अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग के समक्ष उनके ही कार्यालय के प्रशासकीय प्रताड़ना पूर्ण कार्य व्यवहार की लिखित शिकायत समाज सेविका निशा देशमुख ने प्रस्तुत की है परिवाद प्रारूप वाले लेखन शैली में आयोग के जन सूचना अधिकारी के दमनकारी कार्य व्यवहार को सप्रमाण आयोग के सामने लाया गया है क्योंकि आयोग कार्यालय से व्यथित महिला आवेदकों को वांछित जानकारी लेने की कार्यवाही में जन सूचना अधिकारी अनावश्यक अड़चने पैदा करके महिलाओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है उल्लेखनीय गंभीर आरोप इस शिकायत में यह भी लगाया गया है कि, व्यथित महिलाओं को जन सूचना अधिकारी अपने पदेन प्राधिकार का दुरुपयोग करके वांछित जानकारी लेने से वंचित करने के लिए पोस्टल आर्डर और बैंक चालान जमा करने के लिए मजबूर करता है और नगद आवेदन शुल्क अदा करने के नागरिक अधिकार से वंचित कर देता है जिसके कारण महिलाओं को पोस्ट ऑफिस और बैंक के अनावश्यक चक्कर काटने पड़ते है
जन सूचना अधिकारी के कपटपूर्ण कार्य व्यवहार के कारण व्यथित महिलाओं को 10 रु के आवेदन शुल्क को अदा करने के लिए कई 100 रु खर्च परिवहन शुल्क के रूप खर्च करने को मजबूर होना पड़ता है तथा जानकारी लेने के लिए बार-बार महिला आयोग जाने को मजबूर होना पड़ता है । इसलिए अधिकांश व्यथित महिलाएं मानसिक दबाव में आकर वांछित जानकारी हासिल नहीं कर पाती हैं जिसके परिणाम स्वरूप महिला आयोग कार्यालय के अनियमित कार्य व्यवहार फाइलों में दबे रह जाते है l
इसलिए महिला आयोग के समक्ष सप्रमाण शिकायत प्रस्तुत करके छत्तीसगढ़ की महिलाओं को महिला आयोग की अनियमित कार्यवाहियों के कारण होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए समाज सेविका निशा देशमुख ने विधि अपेक्षित पहल करके इस मामले को विधिवत महिला आयोग के सामने लाया है और महिला आयोग की अध्यक्षा से अपील की है वह अपने ही कार्यालय के प्रताड़ना पूर्ण कार्य व्यवहार से व्यथित महिलाओं को बचाकर महिलाओं की व्यथा को बढ़ाने वाली महिला आयोग की प्रशासकीय स्तर की अनियमित गतिविधियों पर विराम लगाने की कार्यवाही करें ।
जन सूचना अधिकारी के अभद्र एवं दमनकारी कार्य व्यवहार की शिकायत करने बाबत माननीय अध्यक्षा छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग (छ.ग.) के जो शिकायत की है उसका विषय सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्रदाय करने हेतु आवेदिका के आवेदन पत्र दिनांक 24/04/2023 की प्रतिक्रिया में छत्तीसगढ़ महिला आयोग कार्यालय के जन सूचना अधिकार के अनियमित कार्य प्रणाली को प्रदर्शित करने वाली अभिलिखित प्रतिक्रिया की है जो महिलाओं के नागरिक अधिकारों पर अतिक्रमण करने वाली व दमनकारी प्रशासकीय कार्यशैली है इसका संज्ञान करवाने बाबत शिकायत की गई l
छत्तीसगढ़ महिला आयोग कार्यालय के जन सूचना अधिकार के दमनकारी कार्य व्यवहार को प्रमाणित करने वाली प्रतिक्रिया में प्राप्त पत्र क्रमांक. F.N.16/सू.अ/रामआ / 2023/430/ रायपुर, दिनांक: 23/05/2023 है जिसके कारण व्यथित निशा देशमुख ने शिकायत की है
माननीय महोदया, अत्यंत व्यथित करने वाला विषय है कि, छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने और महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सृजित किए गए महिला आयोग का कार्य व्यवहार महिलाओं को प्रताड़ित और मानसिक तौर पर हतोत्साहित करने वाला साबित हो रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का जन सूचना अधिकारी महिला आवेदकों को वांछित सूचना उपलब्ध करवाने के प्राधिकृत कार्य व्यवहार को विधि निर्देशानुसार पूरा नहीं कर रहा है और अग्रलिखित आपराधिक प्रवृत्ति के कार्य व्यवहार कर रहा है : वह यह कि :
1) छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग रायपुर के जनसूचना अधिकारी ने दिनांक 23/05/23 को उसके संदर्भित पत्र से आवेदिका के आवेदन पत्र दिनांक 24/04/2023 की प्रतिक्रिया में दमनकारी भाषा शैली में अग्रलिखित प्रतिक्रिया दी है :- "उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन के साथ आवेदन शुल्क (निर्धारित) की राशि अदा नहीं की गई है। अतः आवेदन निरस्त किया जाता है"।
2) उक्त बिंदु 1 में उल्लेखित छत्तीसगढ़ महिला आयोग के जन सूचना अधिकारी की अभिलिखित प्रतिक्रिया दमनकारी और महिलाओं को मानसिक प्रताड़ना देने वाली है क्योंकि :-
2A / आवेदिका जब वांछित सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अपना सूचना का आवेदन प्रस्तुत करने के आयोग कार्यालय में उपस्थित हुई थी तब जन सूचना अधिकारी ने आवेदन शुल्क 10 रु नगद अभिप्राप्त करने से इंकार कर दिया था ।
2B / जन सूचना अधिकारी ने वांछित जानकारी तक आवेदिका अधोहस्ताक्षरी की पहुंच स्थापित करने के विधि निर्देशित अधिकार को अपने पदेन प्राधिकार और शक्तियों का दुरुपयोग करके अवरूद्ध कर मानसिक प्रताड़ना देने की मंशा से आवेदन शुल्क नगद स्वीकार नहीं किया है ।
2C / आवेदिका अधोहस्ताक्षरी जब वांछित सूचना अभिप्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार आवेदन प्रस्तुत करने के लिए छत्तीसगढ़ महिला आयोग कार्यालय में उपस्थित हुई थी तब जन सूचना अधिकारी ने अपनी कुटिल मंशा जाहिर करते हुए स्पष्ट किया था की वांछित जानकारी अभिप्रप्त करने के लिए वह आवेदिका को अनियमित और विधि अपेक्षा के विरूद्ध कार्यवाही करके प्रताड़ित करेगा संदाभित पत्र की विषयवस्तु से जन सूचना अधिकारी ने ऐसा आपराधिक प्रवृत्ति का कार्याचरण किया है l जिसका प्रमाण जन सूचना अधिकारी के संदर्भित पत्र के विषयवस्तु में स्पष्ट हो रहा है क्योंकि दिनांक 24/04/23 को आवेदिका द्वारा प्रस्तुत किए आवेदन पत्र पर जन सूचना अधिकारी ने दिनांक 23/05/2023 को प्रतिक्रिया करके विधि निर्देशित समय सीमा का आधार लेकर अपने पदेन प्राधिकार का कूटनीतिक प्रयोग कर आवेदिका को प्रताड़ित किया है ।
2D / छत्तीसगढ़ महिला आयोग कार्यालय सूचना के अधिकार आवेदन शुल्क को नगद अभिप्राप्त करने की व्यवस्था करने के लिए विधि द्वारा बाध्य किया गया है लेकिन जन सूचना अधिकारी ने इस विधि निर्देश का अनुमान संदर्भित पत्र का विषय वस्तु अभिलिखित करते समय नहीं किया है l
2E / जन सूचना अधिकारी ने अपनी संदर्भित प्रतिक्रिया में इस बात का उल्लेख नहीं किया है की उसने कैसे आवेदिका अधोहस्ताक्षरी को वांछित सूचना अभिप्राप्त करने से वंचित करने के लिए नगद आवेदन शुल्क अभिप्राप्त करने का पदेन कर्त्तव्य पूरा नहीं किया और कुटिल कार्य व्यवहार किया है तथा इस बात का उल्लेख संदर्भित प्रतिक्रिया में जन सूचना अधिकारी ने नहीं करके अपने घृणित कार्य शैली व आपराधिक कार्य प्रवृत्ति का परिचय दिया है l
3) व्यथनीय है कि, छत्तीसगढ़ महिला आयोग के कार्यालय में पदस्थ पुरुष अधिकारी पीड़ित महिलाओं की व्यथा और परेशानियों को अपने पुरुष होने के भावनात्मक दृष्टिकोण से संचालित कर रहे हैं और पुरुष प्रधान कार्य शैली का परिचय दे रहे हैं l जिसके कारण पीड़ित और व्यथित महिलाओं की पीड़ा छत्तीसगढ़ महिला आयोग आने के बाद बढ़ रहीं है l संदर्भित पत्र की विषय वस्तु महिला प्रताड़ना को बढ़ावा देने के कार्य व्यवहार का उदाहरण है जिसकी शिकायत आवेदिका अधोहस्ताक्षरी कर रही है l
माननीय महोदया से निवेदन है कि, आवेदिका अधोहस्ताक्षरी की उक्त उल्लेखित शिकायत के बिंदु 1 से 3 की व्यथनीय परिस्थिति का संज्ञान लेकर कार्यवाही करने की कृपा करें और जन सूचना अधिकारी के विधि विरूद्ध कार्य व्यवहार और महिलाओं के अधिकारों पर अतिक्रमण करने के प्रवृत्ति वाले कार्य आचरण को विधि निर्देशित कार्यवाही प्रक्रिया में सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करने की कृपा करें l
आवेदिका अधोहस्ताक्षरी इस शिकायत पर की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों पर अपने पक्ष से संबंधित जानकारियां व दस्तावेजिक प्रमाणों को सक्षम प्राधिकारी और न्यायालय के समक्ष समय-समय पर आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत करने के अपने अधिकार सुरक्षित रखते हुए आशा कर रही है कि, माननीय छत्तीसगढ़ महिला आयोग अध्यक्ष इस शिकायत पर जन सूचना अधिकारी के अनियमित कार्याचरण को अनदेखा करने व मौन सहमति देने के कार्य व्यवहार पर विराम लगाकर प्रदेश की महिलाओं के संरक्षण को महत्व देने की कृपा करेगी ।
आवेदिका एवं शिकायतकर्ता
श्रीमती निशा देशमुख
निवासी 134 / G रिसाली सेक्टर
जिला-दुर्ग (छ.ग.) मो.नं. 9770124882
छत्तीसगढ़ महिला आयोग कार्यालय की अनियमित कार्यशैली की शिकायत सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु संज्ञानार्थ माननीय महोदयगण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है : 1/ महामहिम राज्यपाल महोदय छत्तीसगढ़ राज्यप ता - राजभवन सिविल लाईन्स,रायपुर,छत्तीसगढ़- 492001 // 2/ माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ राज्यप पता - मुख्यमंत्री आवस कार्यालय सिविल लाइन, रायपुर छत्तीसगढ़ पिनकोड-492001 //3/ माननीय मंत्री महोदया छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग //4/ श्रीमान सचिव महोदय छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभागप ता - S1 -13, भूतल, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ //5/ श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा (IAS) संचालक, महिला एवं बाल विकास संचालनालय पता - द्वितीय तल, ब्लॉक-ए, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला- रायपुर (छ.ग.) //6/ श्रीमान सचिव राज्य महिला आयोग,पता : कार्यालय राज्य महिला आयोग मुख्य निर्वाचन कार्यालय के बाजू,शा स्त्री चौक, रायपुर
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