किसानों के गांव-घर की जमीन का बंदर बांट करने के लिए दुर्ग जिला कलेक्टर को निरंकुश छोड़कर… मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुले-स्थानों व भूमि-खंडों की पंजी, संरक्षित भूखंडों की पंजी और खसरा पंचशाला पंजी में विधि निर्देशित पंजी प्रविष्टि कार्यवाही सुनिश्चित नहीं करवाकर… स्थानीय लोगों के लिए बढ़ी समस्या खड़ी कर दी है और मतदाताओं के साथ विश्वासघात करने के लोकतांत्रिक अपराध के आरोप का… सामना करने की परिस्थिति मुख्यमंत्री ने स्वयं के लिए उत्पन्न कर दी है… पढ़िए तर्क संगत खुलासा…
दुर्ग जिला राजनितिक तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य का वीआईपी जिला है | जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का निर्वाचन क्षेत्र भी है। गौरतलब रहे कि, दुर्ग जिले के किसानों के जमीनों की हेराफेरी करने का प्रशासकीय अवसर दुर्ग कलेक्टर “पहले आओ और पहले पाओ की तर्ज पर” भूमि दलालों को उपलब्ध करवाने का कार्य व्यवहार कर रहा है और… भूपेश बघेल मूकदर्शक बनकर किसानों के गांव-घर की जमीन को भूमि दलालों की “छल कपट गतिविधियों” के हवाले करके… कैसे अपनी राजनैतिक दुकान चलाने के लिए कपटपूर्ण गतिविधियां कर रहा है… इसके सांकेतिक प्रमाण श्रीमती योगिता देवांगन संयुक्त कलेक्टर दुर्ग एवं जन सूचना अधिकारी दुर्ग द्वारा निशा देशमुख की शिकायत पर विधिवत अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग को प्रेषित ज्ञापन के विषयवस्तु से स्पष्ट हो रहा है पढ़िए यह पत्र…
जमीन घोटाला की लंबित कार्यवाही
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गौरतलब रहे कि, श्रीमती योगिता देवांगन संयुक्त कलेक्टर दुर्ग ने विधिवत अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग को उक्त ज्ञापन इसलिए प्रेषित किया था क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता निशा देशमुख ने अपनी शिकायत में लेख किया था कि, अत्यंत व्यथित करने वाला विषय है कि, तहसीदार दुर्ग का कार्य आचरण विशाल लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालकर लोक न्याय के विरुद अपराधों को प्रत्यक्ष संरक्षण प्रदना करने वाला परिलक्षित होकर तहसीलदार दुर्ग कार्यालय के विधि विरुद्ध कार्य व्यवहार पर प्रकाश डाल रहा है जिसकी शिकायत प्रस्तुत है वास्ते दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 की विधि निर्देशित कार्यवाही प्रक्रिया में श्रीमान तहसीलदार दुर्ग के विधि विरुद्ध कार्याचरण को विधि विहित प्रक्रिया में प्रश्नांकित कर परिवाद कार्यवाही की दिशा में अग्रषित होने बाबत निशा देशमुख अग्रशित होगी
पढ़िए निशा देशमुख की नोटिस
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गंभीर आरोप
अभी उक्त शिकायत के लिए संथापित मामले में जांच कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है और शिकायत नोटिस को फाईल बंद करके दुर्ग का कलेक्टर कार्यालय गैरजिम्मेदाराना कार्य व्यवहार कर रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस मामले में कानून का अनुपालन नहीं करने वाले कलेक्टर दुर्ग, तहसीलदार दुर्ग और भू-अभिलेख शाखा दुर्ग के जिम्मेदार अधिकारियों के अनियमित कार्य व्यवहार को अपना मौन संरक्षण देकर बढ़ावा दे रहा है । जबकि जन अपेक्षा यह है कि, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग कलेक्टर और तहसीलदार कार्यालय को कर्तव्य निष्ठा से पदेन कार्यभार पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें और सामाजिक कार्यकर्ता निशा देशमुख को दुर्ग कलेक्टर, तहसीलदार दुर्ग और भू-अभिलेख शाखा दुर्ग के विरुद्ध विधिक लड़ाई लड़ने को मजबूर ना करें । उल्लेखनीय है कि, तहसीलदार कार्यलय दुर्ग के जिन ज्ञापनों से उत्पन्न व्यथा के कारण निशा देशमुख ने उक्त शिकायत दर्ज करवाई थी वह निम्नानुसार है ।
तहसीलदार दुर्ग के ज्ञापन
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आदेश की अवहेलना
तहसीलदार दुर्ग ने श्रीमती योगिता देवांगन संयुक्त कलेक्टर दुर्ग ने विधिवत अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग द्वारा प्रेषित आदेश का अनुपालन नहीं करके उक्त उल्लेखित गंभीर आरोप की व्यथानिय परिस्थिति उत्पन्न की है इसके प्रमाण निम्नलिखित शासकीय ज्ञापन है
संयुक्त कलेक्टर दुर्ग का ज्ञापन
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नियमों की उपेक्षा
श्रीमती योगिता देवांगन संयुक्त कलेक्टर दुर्ग ने भूमि अभिलेख को पारदर्शिता के दायरे में लाने के विधिक उद्देश्य पूर्ति के लिए विधिवत पहल करके तहसीलदार दुर्ग को निर्देशित किया था । उल्लेखनीय है कि, निशा देशमुख के द्वारा प्रस्तुत सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदित आवेदनों को अंतरित करके संयुक्त कलेक्टर दुर्ग ने यह स्पष्ट निर्देश दिया था कि, वांछित जानकारी उपलब्ध करवाकर संयुक्त कलेक्टर दुर्ग कार्यालय को भी एक सेट उपलब्ध करवाया जाए ।
आवेदन अंतरण आदेश
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गैर जिम्मेदाराना कार्य व्यवहार
दुर्ग कलेक्टर के अधीनस्थ संचालित भू-अभिलेख शाखा के प्राधिकारी ने श्रीमती योगिता देवांगन संयुक्त कलेक्टर दुर्ग के ज्ञापन जिसमे 1 सप्ताह के भीतर वांछित जानकारी उपलब्ध करवाने का आदेश दिया लेकिन भू-अभिलेख शाखा दुर्ग के प्राधिकारी ने अपने अनियमित कार्याचरण का परिचय देते हुए अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं दी जिसे ये ज्ञापन प्रमाणित करते है ।
कलेक्टर भू-अभिलेख की अनियमितता
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जनहित की जानकारी
दुर्ग जिले की शासकीय और अशासकीय जमीनों के लेखा जोखा अनियमितताओं के हवाले करके दुर्ग कलेक्टर और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जुगलबंदी वाले कार्याचरण करके एक दूसरे की अनियमितताओं का संरक्षण कर रहें है जिसका प्रमाण यह है की अग्रलिखित तीन संदर्भित विषयों की जानकारी दुर्ग कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अनियमित संरक्षण हासिल करके छुपाई जा रही है | जिसके कारण किसान, श्रमिक, व्यवसाई, सेवा प्रदायकर्ता उद्यमी के साथ-साथ राज्य सरकार, शहर सरकार और पंचायतों को अपूर्णीय क्षति हो रहीं है इसलिए इन संदर्भित आरटीआई आवेदनों के विषयवस्तु को जन सामान्य द्वारा जानना और समझना पड़ेगा ।
संदर्भ क्रमांक 1 :- भवन निर्माण के प्रयोजन के लिए उपलब्ध खुले स्थानों या भूमि - खंडों की पंजी जो कि वर्ष 2010-11 से वर्ष 2022-2023 तक दुर्ग जिला के……. लिए बनाई गई है इस पंजी की छायाप्रति और इस पंजी को बनाए जाने से संबंधित कार्यवाही की नोट शीट व मूल नस्ती।
संदर्भ क्रमांक 2 :- भवन निर्माण के प्रयोजन के लिए उपलब्ध संरक्षित भूखंडों की पंजी जो कि वर्ष 2010-11 से वर्ष 2022-2023 तक दुर्ग जिला के….. लिए बनाई गई है इस पंजी की छायाप्रति और इस पंजी को बनाए जाने से संबंधित कार्यवाही की नोट शीट व मूल नस्ती।
संदर्भ क्रमांक 3 :- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2022-2023 तक दुर्ग जिला के…. लिए प्रति कृषि वर्ष छत्तीसगढ़ भू - अभिलेख नियमावली ( भाग ॥) खसरा के नियम 6 व नियम 9 के विधि निर्देशानुसार प्रारूप (ख) में बनाई गई है खसरा पंचशाला पंजी की छायाप्रति और इस पंजी को बनाए जाने से संबंधित कार्यवाही की नोट शीट व मूल नस्ती।
जनहित के आरटीआई आवेदन
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ध्यान दीजिए!
ये तीनों आरटीआई आवेदन दुर्ग कलेक्टर कार्यालय में सामाजिक कार्यकर्ता निशा देशमुख के द्वारा जमा करवाए गए जिसके बाद इन आवेदनों की जानकारी देने के लिए संयुक्त कलेक्टर दुर्ग ने निर्देशित किया था बाजाजूद इसके निर्देश पत्र कोई कार्यवाही नहीं हुई तो निशा देशमुख ने शिकायत की जिस पर संज्ञान लेकर कार्यवाही करने के आदेश जारी हुए लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और दुर्ग कलेक्टर की कार्य प्रणाली को प्रश्नाकित करने वाली कार्यवाही पर जिला प्रशासन द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं की जा रही है जिसका कारण क्या है यह खोज का विषय है ।
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नोट : इस मामले की आगामी कार्यवाही के उप डेट के लिए इस ब्लॉग पर विजिट करते रहिए !
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निर्वाचन शपथ पत्र मामला
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