निगम पार्षद को विधि द्वारा प्रदात सबसे महत्वपूर्ण प्राधिकार निगम के दस्तावेजों का निरिक्षण करने का होता है जिसके आधार पर पार्षद निगम से संबंधित किसी भी अभिलेख / दस्तावेज / फाइल आदि का निरिक्षण कर सकता है पढियें क्या कहता है छ,ग. नगरपालिक (कामकाज के संचालन की प्रक्रिया ) नियम २०१६ नियम ६ :-
छ,ग. नगरपालिक (कामकाज के संचालन की प्रक्रिया ) नियम २०१६ नियम ६ कार्यसूची की मदों से संबंधित दस्तावेज का निरिक्षण किये जाने का पार्षदों का अधिकार :-
मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा कार्यसूची में सम्मिलित विषयों से संबंधित समस्त दस्तावेजों को साधारण सम्मिलन से दो कार्य दिवस तथा विशेष सम्मिलन से पुरे एक दिवस पूर्व पार्षद के निरिक्षण के लिए तैयार रखे जायेंगे और कोई भी पार्षद, मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी के समक्ष उनका निरिक्षण कार्यालयीन समय के दौरान कर सकेंगे |
मेरा दृष्टिकोण है कि, पार्षद को जिन मामलों में निगम आयुक्त या महापौर को विधिक आधार पर निगम कार्यवाहियों की अनियमितताओं के संबंध में प्रश्नांकित करना है ऐसे मामलों का प्रश्न विधिवत पूछना चाहिए
साधारण सम्मिलन पार्षद को चाहिए कि, साधारण सम्मिलन से दो कार्य दिवस के पूर्व अपना प्रश्न निगम सचिव के पास लिखित में ऐसी प्रक्रिया, जिसमे निगम सचिव सूचना करें और ऐसे प्रारूप में जो निगम सचिव जारी करें उस रीती में पार्षद को अपना प्रश्न निगम सचिव के पास जमा करवाकर निगम सम्मिलन की अपनी भूमिका स्पष्ट कर अपना पदेन कर्तव्य सुनिश्चित करना चाहिए |
विशेष सम्मिलन पार्षद को चाहिए कि, विशेष सम्मिलन से पुरे एक दिवस के पूर्व अपना प्रश्न निगम सचिव के पास लिखित में ऐसी प्रक्रिया, जिसमे निगम सचिव सूचना करें और ऐसे प्रारूप में जो निगम सचिव जारी करें उस रीती में पार्षद को अपना प्रश्न निगम सचिव के पास जमा करवाकर निगम सम्मिलन की अपनी भूमिका स्पष्ट कर अपना पदेन कर्तव्य सुनिश्चित करना चाहिए |
प्रश्न से संबंधित दस्तावेजों और अभिलेख का निरिक्षण पार्षद को चाहिए की साधारण सम्मिलन से पूर्व दो कार्य दिवस के दौरान और विशेष सम्मिलन से पुरे एक दिवस के दौरान दस्तावेज निरिक्षण के अपने अधिकार के प्रति सचेत रहकर निगम सचिव के माध्यम से वांछित दस्तावेजों का निरिक्षण करें और दस्तावेजों के अध्यन के आधार पर निगम सम्मिलन के दौरान पुरे दस्तावेजीक प्रमाण और पुख्ता विषयवस्तु के साथ अपना पक्ष निगम सम्मिलन में प्रस्तुत करें |
महापौर की मनमानी और एकाधिकार पर अंकुश लगाने के लिए... एक जागरूक और निगम अधिनियम का जानकर पार्षद निगम की आम सभा में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है... क्योंकि पार्षद के पास है अचूक विधि निर्देश जिसका नाम है छ,ग. नगरपालिक (कामकाज के संचालन की प्रक्रिया ) नियम २०१६ नियम ३. कार्यसूची इसको पढ़ लीजिये
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